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इंडोनेशिया ने शादी से पहले अवैध संबंध पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है

15:04 - December 06, 2022
समाचार आईडी: 3478208
तेहरान (IQNA) देश के आपराधिक कानूनों में सुधार करने के अपने लक्ष्यों के अनुरूप और शरिया और इस्लामी संस्कृति के साथ अधिक अनुपालन करने के लिए, इंडोनेशियाई संसद ने एक कानून में संशोधन करके विवाह पूर्व संबंधों पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दे दी है।

इक़ना ने दैनिक रूस के अनुसार बताया कि, इंडोनेशियाई संसद ने आज, 6 दिसंबर को कानूनी सुधारों को मंजूरी दे दी, जो विवाहपूर्व संबंधों को अपराधी बनाते हैं।
इंडोनेशियाई संसद के खुले सत्र में मतदान के दौरान, इन कानूनी सुधारों को प्रतिनिधियों के बहुमत से वोट मिले, और फिर इस देश की संसद के उपाध्यक्ष सोफमी डस्को अहमद ने घोषणा किया कि इस कानून में संशोधन सम्मान को मंजूरी दे दी गई थी, और इसे नए कानून की घोषणा कर दी ग़ई।
इंडोनेशिया के कानून और मानवाधिकार मंत्री, यासुना लॉवली ने इंडोनेशियाई संसद में एक भाषण के दौरान कहा: कि "हमने महत्वपूर्ण मुद्दों और चर्चा की गई विभिन्न रायों का सम्मान करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की।" हालांकि, समय आ गया है कि दंड संहिता में सुधार के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया जाए और हमें विरासत में मिले औपनिवेशिक दंड कानूनों को समाप्त कर दिया जाए।
इंडोनेशियाई सरकार ने भी संसद के मतदान से पहले नए कानून के मसौदे का बचाव किया और इस बात पर जोर दिया कि यह विवाह की संस्था का समर्थन करता है।
नया कानून, जो इंडोनेशियाई नागरिकों और देश में रहने वाले विदेशियों पर लागू होता है, शादी से पहले सेक्स पर एक साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
हाल के महीनों में, इंडोनेशियाई सरकार ने परिवर्तनों की सूचना देने के लिए देश भर में सार्वजनिक परामर्श आयोजित किए हैं। अच्छे व्यवहार के मामले में मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना, विशेष मामलों को छोड़कर गर्भपात को अपराध बनाना और जादू टोना नए मसौदे के विवरण में शामिल हैं।
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